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| हरियाणा में तालाबंदी 14 जून तक बढ़ी, कुछ क्षेत्रों में राहत भी दी गई हे। |
हरियाणा राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रभाव को गंभीरता से विचार कर हरियाणा सरकार ने 14 जून तक कोविड प्रतिबंध यानी तालाबंदी बढ़ाने का फ़ैसला किया है।ओर थोड़ी राहत देते हुए, दुकानों, मॉल, रेस्तरां, बार, धार्मिक स्थलों को कुछ के अनुसार खोलने की अनुमति दी गयी है
समाचारों के अनुसार, हरियाणा में कोरोना संक्रामण फेलने की दर और नये कोविड सकारात्मक मामलों की संख्या में गिरावट आयी है। इस से पहले, कोरोना संक्रमण फेलने को रोकने और सावधानियों व उपायों को जारी रखने के लिए हरियाणा सरकार द्वरा सात जून की सुबह पांच बजे से 14 जून, 2021 की सुबह पांच बजे तक प्रतिबंध बढ़ाने का निर्णय किया गया है।।
- दुकानो के लिए सुबह 09:00 से 18:00 अर्थात छे बजे शाम तक खुलेंगी।
- रेस्तरां, बार, होटल ओर मॉल सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति।
- धार्मिक स्थलों पर अधिकतम 21 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति।
- बारात ओर जुलूस की अनुमति नहीं होगी।।
- सभी जिलों के उपायुक्तों को सख्ती से लागू करने के निर्देश।
दुकानो के लिए सुबह 09:00 से 18:00 अर्थात छे बजे शाम तक खुलेंगी।
हरियाणा राज्य में जारी इस नए तालाबंदी नियम में साथ ही जानकारी दी गई है कि इस अवधि के बीच में पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों को लागू रखा जायेगा। राहत की दृष्टि से पूर्व के आदेश के संशोधन में कुछ छूट प्रदान की गयी है। 30 मई को जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, दुकानो के लिए सुबह 09:00 से 18:00 अर्थात छे बजे शाम तक खुलेंगी।। वहीं, दुकानों को दो समूहों में बांटा गया है। सम तिथि को सम संख्या वाली दुकानें और विषम तिथि को विषम संख्यावाली दुकानें खुलेंगी। वहीं, मॉल को सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है।
रेस्तरां, बार, होटल ओर मॉल सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति।
रेस्तरां और बार (होटल और मॉल सहित) 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक खोलने की अनुमति होगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी, स्वच्छता और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड उपयुक्त व्यवहार मानदंडों को अपनाना होगा। इस में होटल, रेस्तरां और फास्ट फूड जॉइंट से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
धार्मिक स्थलों पर अधिकतम 21 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति।
धार्मिक स्थलों पर एक समय में इस समय के नियमानुसार अधिकतम 21 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि, इस दौरान सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग, स्वच्छता और हरियाणा सरकार द्वारा जारी कोरोना संक्रमण बचाव उपयुक्त व्यवहार मानदंडों का पालन करना अनिवार्य किया गया है।
बारात ओर जुलूस की अनुमति नहीं होगी।।
हरियाणा प्रदेश के बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति होगी। वहीं, विवाह समारोह, अंत्येष्टि या दाह संस्कार में अधिकतम 21 व्यक्तियों के भाग लेने की अनुमति होगी। घर और न्यायालय के अलावा विवाह अन्य स्थानों पर आयोजित किये जा सकेंगे। इसमे, बारात-जुलूस की अनुमति नहीं होगी।।
गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस-रेस्तरां-बार खोलने की भी अनुमति सशर्त ही होगी।
वहीं, अन्य समारोहों के लिए अधिकतम 50 लोगों के भाग लेने की अनुमति होगी। इससे अधिक संख्या होने के लिए उपायुक्त से पहले ही अनुमति प्राप्त करनी होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस-रेस्तरां-बार खोलने की भी अनुमति सशर्त ही होगी। सामाजिक दूरी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संकर्मण से बचाव लिए निर्देशित हरियाणा सरकार द्वारा जारी उपयुक्त व्यवहार मानदंडों के अनुसार सदस्यों और आगंतुकों को खेलने की अनुमति होगी।
सभी जिलों के उपायुक्तों को सख्ती से लागू करने के निर्देश।
गोल्फ कोर्स सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक खुलेंगे। इसे भी 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोला जायेगा, ताकि भीड़-भाड़ से बचाव किया जा सके, । इस सम्बंध में हरियाणा राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को सख्ती से लागू करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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